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चाइनीज मांझा बेचने वालो को 5 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्मना, वहीं दिल्ली पुलिस की जगह जगह पर रेड शुरू


हाल ही में पीतमपुरा में प्रतिबंधित पतंगबाजी के धागे से किसी व्यक्ति की गर्दन पर गंभीर चोट लगने से हुई मौत की घटना को ध्यान में रखते हुए इन बेहद खतरनाक धागों की बिक्री में शामिल किया गया है। इसके लिए ऐसे दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए उत्तर-पश्चिम जिले के क्षेत्र में दिल्ली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। ऐसे में चाईना मांझा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यदि कोई दुकानदान या पंतग विक्रेता चाइनीज मांझा बेचते पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति धातु पाउडर के साथ लेपित इस खतरनाक पतंग उड़ाने वाले धागों का भंडारण, बिक्री और उपयोग नहीं करेगा, और यदि ऐसा करते हुए वह पकड़ा जाता है तो उसको 5 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्मना किया जाएगा।

बता दें कि ये प्रतिबंधित पतंग उड़ाने वाले धागे धातु के पाउडर के लेप के कारण मजबूत होते हैं, लेकिन इसकी अहानिकर प्रकृति के कारण बहुत खतरनाक होते हैं जिससे पक्षियों को उड़ते समय या यहां तक कि पेड़ों पर बैठकर स्ट्रिंग में उलझ जाना आसान हो जाता है। अपने तेज पाउडर धातु कोटिंग के कारण, यह आसानी से मांस के माध्यम से काटता है, जिससे मनुष्य/जानवर/पक्षी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं।


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